आवारा कुत्तों पर Supreme Court ने क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद सड़कों पर छोड़ने की अनुमति दे दी है
कोर्ट ने कहा कि रेबीज या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा
कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने पर भी रोक लगा दी है
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश अब पूरे भारत में लागू हैं
सभी संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित कर दिए गए हैं
इससे पहले, अदालत ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था