वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में लागू हुई ये पाबंदियां
जीआरएपी-4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन, सिर्फ जरुरी सामान और जरुरी सेवाएं देने वाले ट्रकों को एंट्री
दिल्ली में ईवीएस/सीएनजी/बीएस-IV डीजल के अलावा रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल को एंट्री की अनुमति नहीं है
दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण जीआरएपी-4 के तहत सख्त प्रतिबंधों को लागू किया गया है
दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-IV, डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल के चलने पर रोक लगाई गई है
हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पॉवर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेली कम्युनिकेशन से संबंधित कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई
10वीं और 12वीं के स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद किया गया
दिल्ली के आनंद विहार में वायु प्रदूषण 18 नवंबर को 600 के ऊपर दर्ज हुआ है