सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक हटाने के फैसले को रद्द कर दिया है
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित कर उसे राहत देने का आदेश दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को राहत नहीं मिल सकती क्योंकि वह एक अन्य अपराध में भी दोषी है
कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी
सेंगर पर कोर्ट द्वारा 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया था
सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब सेंगर को नोटिस जारी हुआ है
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को 'एक बच्ची के साथ बलात्कार का भयावह मामला' बताया
कोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि आरोपी का नाबालिग पीड़िता पर काफी दबदबा और प्रभाव था