सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है
कोर्ट ने माना कि अन्य आरोपियों की तुलना में इन दोनों की भूमिका अधिक गंभीर और अलग थी
इसी मामले में कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर समेत पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी
अदालत ने साफ किया कि ट्रायल में देरी होना जमानत पाने का एकमात्र ठोस आधार नहीं हो सकता
जमानत पाने वाले पांचों आरोपियों को कोर्ट द्वारा तय की गई 12 कड़ी शर्तों का पालन करना होगा
अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ, तो निचली अदालत उनकी जमानत तुरंत रद्द कर सकती है
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत देने का मतलब यह नहीं है कि आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप कमजोर हो गए हैं
अदालत ने संविधान के तहत 'तेजी से ट्रायल' के अधिकार को फिर से सही ठहराया है