SC का बड़ा फैसला, Umar Khalid और Sharjeel Imam को जमानत से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है

कोर्ट ने माना कि अन्य आरोपियों की तुलना में इन दोनों की भूमिका अधिक गंभीर और अलग थी

इसी मामले में कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर समेत पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी

अदालत ने साफ किया कि ट्रायल में देरी होना जमानत पाने का एकमात्र ठोस आधार नहीं हो सकता

जमानत पाने वाले पांचों आरोपियों को कोर्ट द्वारा तय की गई 12 कड़ी शर्तों का पालन करना होगा

अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ, तो निचली अदालत उनकी जमानत तुरंत रद्द कर सकती है

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत देने का मतलब यह नहीं है कि आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप कमजोर हो गए हैं

अदालत ने संविधान के तहत 'तेजी से ट्रायल' के अधिकार को फिर से सही ठहराया है

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