नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को राहत
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में राहत दी है
नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर अदालत ने नोटिस जारी करने से इनकार किया
धन शोधन मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार, आरोपी को सुने बिना शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जा सकता
ईडी के आरोपपत्र के तहत सोनिया और राहुल गांधी को क्रमशः आरोपी नंबर एक और दो के रूप में आरोपित किया गया है
ईडी ने अदालत से कहा हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले और नोटिस जारी किया जाए
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि अदालत अभी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि आरोपी को नोटिस जारी करना जरूरी है
ईडी ने कहा कि वह बहुत पारदर्शी है और अदालत से कुछ भी नहीं छिपा रहा है