पैन-आधार लिंक नियम, जानें किसे मिली है छूट और किसे नहीं

आज 31 दिसंबर 2025 है और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का यह आखिरी समय है।

यदि आपने इन्हें लिंक नहीं किया, तो भारी जुर्माने के साथ आपके बैंकिंग और टैक्स से जुड़े काम रुक सकते हैं।

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों (सुपर सीनियर सिटीजन) को इसे लिंक कराने से छूट दी गई है।

भारत से बाहर रहने वाले एनआरआई के लिए भी पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है।

असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को भी इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

यदि किसी बच्चे का अपना पैन कार्ड है और वह टैक्स के दायरे में आता है, तो उसे लिंक कराना जरूरी है।

लिंक न होने पर आपका टैक्स रिफंड रुक जाएगा और उस पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं मिलेगा।

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