इमरान खान और पत्नी बुशरा पर गिरी गाज, 14 साल की हुई जेल

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने दोषी ठहराया

अदालत ने "भ्रष्ट आचरण", "अवैध गतिविधियों में शामिल होने" और "सत्ता के दुरुपयोग" के लिए दोनों को दोषी ठहराया है

अदालत ने बुशरा और इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के मामले में दोषी पाया है

अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को क्रमश: 14 साल और सात साल की सजा सुनाई है

अदालत के निर्देश पर दोनों को जुर्माना देना होगा जो कि 10 लाख और पांच लाख रुपये है

जुर्माना ना भर पाने पर इमरान खान को छह महीने और उनकी पत्नी को तीन महीने अतिरिक्त कारावास में काटने होंगे

सुनवाई के दौरान अदालत में पीटीआई संस्थापक की पत्नी, बैरिस्टर गोहर खान और अन्य वकील भी मौजूद थे

फैसले की घोषणा के बाद बुशरा को हिरासत में ले लिया गया है

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