जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस (CJI) के तौर पर शपथ ली
उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई
उनका कार्यकाल लगभग 14-15 महीने का होगा
उन्होंने CJI भूषण आर. गवई की जगह ली है
राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें संविधान के आर्टिकल 124(2) के तहत नियुक्त किया
यह नियुक्ति जाने वाले CJI गवई की सिफारिश पर की गई थी
जस्टिस सूर्यकांत आर्टिकल 370 हटाने और पेगासस स्पाइवेयर केस जैसे अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं