Assam सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट किया रद्द, सीएम ने दी जानकारी

असम सरकार ने गुरुवार को एक कैबिनेट बैठक में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा कि हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

भाजपा नेता ने असम कैबिनेट ने असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने बताया कि विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है।

जिसका उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियम, 1935 को निरस्त करना है।

उन्होंने राज्य में जनसांख्यिकीय बदलावों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया कि असम में मुस्लिम आबादी 1951 में 12% से बढ़कर आज 40% हो गई है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा उनके लिए राजनीति से परे है और इसे राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।

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