दिल्ली में 10 जनवरी, 2026 को पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 'नेशनल लोक अदालत' लगेगी
इसमें ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप और गलत पार्किंग जैसे छोटे अपराधों के चालान माफ या कम किए जा सकेंगे
केवल वही चालान निपटाए जाएंगे जो 30 सितंबर 2025 तक कोर्ट भेजे जा चुके हैं
शराब पीकर गाड़ी चलाने या हिट-एंड-रन जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई यहाँ नहीं होगी
भीड़ से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्लॉट बुक करना अनिवार्य है
कुल 1,80,000 चालानों के लिए टोकन दिए जा रहे हैं, जो 5 जनवरी से मिलना शुरू हो चुके हैं
कोर्ट जाते समय अपने साथ अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंटआउट और गाड़ी के असली कागजात जरूर ले जाएं
यह लोक अदालत दिल्ली के सभी प्रमुख डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (जैसे तीस हजारी, साकेत और द्वारका) में आयोजित होगी